Gyanvapi मे हिन्दु-पक्ष की बड़ी जीत, Gyanvapi Masjid News In Hindi

Gyanvapi Masjid News In Hindi: वाराणसी के जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी केस पर हिन्दुओ के पक्ष मे बड़ा फैसला दिया है। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने मे हिन्दुओ को पूजा करने का अधिकार कोर्ट ने दे दिया है।

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वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी पर एक बड़ा फैसला सुनाया है, ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने मे हिन्दू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिल गया है। कोर्ट ने ज़िला प्रशासन को बैरिकेडिंग के अंदर 7 दिन मे व्यवस्था कराने का ऑर्डर दिया है। व्यास जी तहखाना मस्जिद के नीचे है।

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अब यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। पूजा अर्चना करने का काम काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने लिया है। हिन्दू पक्ष ने इस फैसले को एक बड़ी जीत बताते हुये कहा है कि नवम्बर 1993 को उस वक़्त की सरकार ने वहाँ पूजा-अर्चना बंद करवा दी थी। 30 साल बाद अब फिरसे व्यास जी तहखाने मे पूजा-अर्चना शुरू होगी।

ज्ञानवापी के नीचे व्यास जी तहखाने मे पूजा अर्चना करने के अधिकार की मांग करने वाले शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर जिला कोर्ट ने कल सुनवाई की और आज फैसला सुनाया है।

मुस्लिम-पक्ष ने ये कहा

वहीं दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष अर्थात अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने बताया कि यह फैसला गलत है। पहले के दिये गए फैसलो को ओवरलूक करते हुये ये फैसला दिया गया है, और कहा कि हम इसके लिए हाइ-कोर्ट जाएंगे।

हिंदू पक्ष के वकील ने क्या कहा

ज्ञानवापी केस में हिंदू-पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सभी को वहाँ पूजा-अर्चना करने का अधिकार होगा और 7 दिनो के अंदर व्यास जी तहखाने मे पूजा-अर्चना शुरू हो जाएगी।

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इस मामले मे हिन्दू-पक्ष ने दावा किया कि नवम्बर 1993 से पहले व्यास जी तहखाने मे पूजा-अर्चना हुया करती थी, लेकिन नवम्बर 1993 मे उस वक़्त की उत्तर-प्रदेश सरकार ने वहाँ पूजा-अर्चना रुकवा दी थी, इसीलिए फिरसे व्यास तहखाने मे पूजा-अर्चना करने का अधिकार हिन्दू-पक्ष को दिया जाए।

वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वरशिप एक्ट का हवाला देते हुये कहा कि हिन्दू-पक्ष की याचिका को खारिज किया जाए।

17 जनवरी को व्यास जी तहखाने को ज़िला प्रशासन ने अपने नियंत्रण मे कर लिया था, ASI सर्वे के दौरान व्यास तहखाने की साफ-सफाई की गयी थी। अब जिला जज ने फैसला सुनाया है कि विश्वनाथ मंदिर के पुजारी से पूजा-अर्चना कारवाई जाए, और जो बैरिकेडिंग की गयी है उसे हटाया जाए, और ये सब 7 दिन के अंदर हो जाना चाहिए।

आदेश के मुताबिक, व्यास तहखाना के कस्टोडियन अब वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट हो गए हैं. इसीलिए विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वह उस तहखाने की साफ-सफाई कराएंगे, बैरिकेडिंग हटाएँगे और फिर नियमित रूप से वहाँ पूजा-अर्चना की जाएगी।

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